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पाक में परिवार से भी बात करवाई !

आतंक के आरोपी अब्दुल करीम टुंडा के लिए शनिवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में ही अदालत लगाई गई। टुंडा की रिमांड अवधि समाप्त करके ७ सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया। यानी, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में तिहा़ड़ भेज दिया जाएगा।

७० वर्षीय टुंडा को चार दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद शनिवार को अदालत में पेश किया जाना था, मगर शुक्रवार को उसे सीने में दर्द के चलते एम्स के स्पेशल कार्डिक केयर विभाग में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

टुंडा के वकील एमएस खान ने बताया कि टुंडा के लिए पूरी न्यायिक कार्यवाही एम्स के कार्डिक केयर विभाग में ही हुई। टुंडा के कक्ष में एक न्यायिक अधिकारी पहुंचे। उनके समक्ष पुलिस के जांच अधिकारी ने टुंडा से फिलहाल पूछताछ की आवश्यकता न बताते हुए उसे न्यायिक हिरासत में सौंपने की मांग की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। इस दौरान न्यायिक अधिकारी ने टुंडा को केस के जांच अधिकारी के आधिकारिक फोन से पाकिस्तान में अपने परिवार से बात करने की इजाजत भी दी। दिल्ली पुलिस ने टुंडा को १६ अगस्त को भारत-नेपाल बार्डर से गिरफ्तार करने का दावा किया था। तब से पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी। २० तारीख को अदालत ने टुंडा की रिमांड अवधि २४ अगस्त तक बढ़ा दी थी। पुलिस का कहना है कि देश में हुए लगभग ४० बम धमाकों में टुंडा का हाथ होने का शक है। उससे पूछताछ के आधार पर सबूत जुटाने की कोशिश जारी है।

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